मुंबई, 2 अगस्त जानिए कितने एज्युकेशन लोन के लिए कितनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है।
एज्युकेशन लोन ज्यादातर उच्च शिक्षण के लिए लिया जाता है जिनकी फ़ीस ज्यादा होती है। जो विद्यार्थी भारत की या विदेशकी नामांकित एज्युकेशन इंस्टिट्यूट में एडमिशन लेना चाहते है वह ज्यादातर एज्युकेशन लोन लेता है। एज्युकेशन लोन की पात्रता को देखे तो 16 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक को एज्युकेशन लोन मिल सकता है।
एज्युकेशन लोन लेने के लिए विधार्थी मुख्य कर्ज़दार माना जाता है और सह कर्जदार जो ज्यादातर किस्सो में माता-पिता या फिर कोई नज़दीकी रिश्तेदार होते है । एज्युकेशन लोन की रकम के हिसाब से मुख्य कर्ज़दार या तो सह कर्जदार को जमानत के तौर पर कुछ रकम या कोई प्रॉपर्टी के कागज़ात बैंक को देने पड़ते है । तो आइये जाने कितने रुपये तक के एज्युकेशन लोन के लिए कितनी जमानत देनी पड़ती है ।
4 लाख से कम एज्युकेशन लोन
अगर आप के एज्युकेशन लोन की रकम 4 लाख से कम हो तो आप को लोन के सामने कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है या कोई सह अर्जकर्ता या किसी गेरेँन्टर की भी जरूरत नहीं रेहती।
4 से 7.5 लाख रुपए के बीच एज्युकेशन लोन
अगर कोई विद्यार्थी ने 4 से 7.5 लाख रुपए के बीच की रकम का एज्युकेशन लोन लिया है तो ऐसी लोन में सह कर्जदार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसे कोई भी संपत्ति जमानत के तौर पर बंधक रखनी नहीं पड़ती लेकिन, उस विधार्थी को एक गेरेँन्टर की जरूरत पड़ती है ।
7.5 लाख से ज्यादा रकम वाली एज्युकेशन लोन
किसी विद्यार्थी ने 7.5 लाख से ज्यादा रकम वाली एज्युकेशन लोन ली है तो, लोन का मुख्य कर्ज़दार विद्यार्थी होता है और सह कर्जदार जो ज्यादातर किस्सों में माता-पिता या फिर कोई नज़दीकी रिश्तेदार होते है। 7.5 लाख से ज्यादा रकम वाली एज्युकेशन लोन में विधार्थी या उसके सह कर्जदार को कोई संपत्ति के कागज़ात बैंक को देने पड़ सकते है।
Posted On:Monday, August 2, 2021