सिंगापुर : ड्रग्स मामले में आरोपी दो भारतीयों को दी गई मौत की सजा बरकरार

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Posted On:Saturday, November 27, 2021

ड्रग्स तस्करी मामले में दो भारतीयों को सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी है।  इन्हें  2016 csx 1.34 किलो गांजा की तस्करी की साजिश का दोषी पाया गया था। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मलेशिया के कमलनाथन मुनिअंडी (27) और सिंगापुर के चंद्रू सुब्रमणियम (52) ने तस्करी में संलिप्तता और ड्रग्स के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था।

कोर्ट ऑफ अपील ने शुक्रवार को केस में शामिल एक तीसरे शख्स भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक प्रविनाश चंद्रन की याचिका भी खारिज कर दी, जिसे उम्रकैद और 15 बेंत मारने की सजा दी गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने पाया था कि प्रविनाश (26) ने केवल ड्रग्स पहुंचाने का काम किया था और अभियोजन पक्ष ने प्रमाणित किया था कि उसने नशीले पदार्थों की तस्करी गतिविधियों को बाधित करने में मदद की थी। 
 
5 मार्च 2016 को कमलनाथन और प्रविनाश वुडलैंड्स चेकपॉइंट के जरिए सिंगापुर आए। जब वे करांजी एमआरटी (रेल) स्टेशन आए तो ड्रग्स उनके झोले में रख दिया गया था। इसके बाद दोनों पास के एक कॉफी शॉप में गए, जहां कमलनाथन ने सुरेन नाम के एक शख्स को बुलाया। इसके बाद वे करांजी रोड गए, जहां उन्होंने चंद्रू से संपर्क स्थापित किया, जिसने उन्हें पैसे और खाली प्लास्टिक बैग दिए थे। जिसके बाद, तीनों को सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। 


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