ग्वालियर। दिपावाली पर पटाखों की बिक्री को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अंतर विभागीय समन्वय समिति के साथ बैठक की। जिसमें सीरीज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। जिस भी क्षेत्र में सीरीज वाले पटाखे मतलब एक के बाद एक कई बार आवाज करने वाले पटाखे यानी लड़ी अगर किसी भी थाना क्षेत्र में विकृत करती हुई पकड़ी गई तो उसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर होगी।
कलेक्टर क्वेश्चन विक्रम सिंह ने कहा कि, शहर के जिस क्षेत्र में यह प्रतिबंधित फटाके चलते पाए गए, वहां के थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि, दीपावली पर ग्रीन क्रैकर्स पटाखों सहित अन्य गैर प्रतिबंधित पटाखे व फुलझड़ी आदि चलाने पर कोई रोक नहीं है।
कलेक्टर ने पटाखे विक्रेताओं से कहा कि, लड़ी सहित अन्य प्रतिबंधित पटाखे को जमा करा दें, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मौजूदगी में होगी। ठोक के पटाखे की दुकानों को बस्ती से दूर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में अभी आतिशबाजी विक्रेताओं की बैठक हुई। जिसमें यह बताया गया कि, जिन पटाखों की तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक होगी उन पर प्रतिबंध है। जिन पटाखों के निर्माण में बेरियम सॉल्ट सहित अन्य हानिकारक विस्फोटक व रसायनों का उपयोग होता है, उनके चलाने पर रोक है। प्रतिबंध से बाहर के फटाके शांत घोषित क्षेत्र के 100 मीटर से दूरी पर रात 8 से 10 बजे तक चलेंगे।