मुखबिर की सूचना पर अवैध देशी शराब बेचने वाला पुलिस ने दबोचा

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Posted On:Friday, November 26, 2021

ग्वालियर। कम्पू थाने में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ अमरसिंह ने बताया कि वह प्रभात गस्त पर था जभी मुखबिर द्वारा उसे सूचना दी गई कि पदमा स्कूल के सामने  हाकर्स जोन में एक प्लास्टिक की थैली में शराब के क्वार्टर रखे बेचने की फिराक में खडा है सूचना की तस्दीक हेतु सैनिक राहुल के जरिये वायललेस सेट से तलब कर मुखविर द्वारा बताऐ स्थान पर पहुचे तो आड़ से देखा तो एक व्यक्ति खड़ा मिला जिसके दाहिने हाथ मे प्लास्टिक की थैली थी जिसे घेर के पकड़ा तो उसके पास प्लास्टिक की थैली मे 18 क्वाटर देशी मदिरा प्लेन के मिले राहगीर  सजंय वाल्मीक के समक्ष उसका नाम पता पूछा तो उमर खान पुत्र अीष खान उम्र 22 साल निवासी लक्कङ खाना पुल इगले की गोट थाना माधौगंज लश्कर ग्वालियर का होना बताया उससे शराव रखने का लायसेंस चाहा तो नही होना वताया उक्त व्यक्ति का यह कृत्य धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय होने से मौके पर ही 18 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन के समक्ष पंचान जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया जप्तशुदा 18 क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन में से 04 क्वार्टर सेम्पल जांच हेतु पृथक कर मौके पर ही सीलबंद किये गये बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त आरोपी का कृत्य सात वर्ष से कम अवधि की सजा का होने से मौके पर ही उक्त आरोपी को धारा 41 (क) जा.फौ. का नोटिस माननीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् तामील कराया गया वापसी पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया ।


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