ग्वालियर। आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक युवक ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में गुहार लगाई कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है तो उसे जमानत दे दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि पत्नी गर्भवती ही नहीं है। इसकी पुष्टि स्वयं पत्नी और उसकी मां ने की है।
हम आपको बता दें यह मामला माधौगंज पुलिस थाने का है, आज से 2 वर्ष पूर्व यानी 18 दिसंबर 2019 को गोविंद पर हत्या का आरोपी से दुआ था और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस अपील में गोविंद ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें यह दलील दी गई थी कि उसकी पत्नी गर्भवती है। क्योंकि वह घर में एकमात्र काम आने वाला है, ऐसे में पत्नी की देखरेख के लिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने माधौगंज पुलिस को कहा कि, वह इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। पुलिस ने आरोपी गोविंद के घर जाकर उसकी मां और पत्नी से पूछताछ की तो पता चला कि पत्नी गर्भवती नहीं है। कुछ समय पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। गोविंद की मां ने यह भी बताया कि उसके कुल 6 बच्चे हैं और बहू की देखरेख करने के लिए घर में और भी सदस्य हैं।
माधवगंज पुलिस द्वारा रिपोर्ट पेश कर दी गई है, इसी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी।