भारत को एक प्रमुख अपलिंकिंग हब के रूप में पेश करने के लिए, सरकार ने बुधवार को टेलीविजन चैनलों के लिए अनुपालन दिशानिर्देशों में छूट और मुख्य रूप से मनोरंजन चैनलों के लिए दैनिक 30 मिनट की घोषणा की। अथवा राष्ट्रहित से संबंधित प्रसारण को अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, 2022 के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से, उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए सिंगापुर पसंदीदा अपलिंकिंग हब है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत कुल 897 चैनलों में से केवल 30 चैनल ही भारत से अपलिंक हैं।
संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने यहां मीडिया से कहा है कि, 'कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, केवल लाइव कार्यक्रमों के पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होगी।' उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) से हाई डेफिनिशन (एचडी) या इसके विपरीत भाषा या ट्रांसमिशन मोड को बदलने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने आगे कहा कि चैनल को केवल मंत्रालय को किए जाने वाले बदलावों के बारे में सूचित करना होगा। इस संबंध में दिशानिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में संशोधित किए गए थे। अंतरिम अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए अब 11 साल बाद इसमें संशोधन किया गया है।