नई दिल्ली, 3 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) विगत अनुभवों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार 3 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2022) को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों में "अराजकता और अनिश्चितता" पैदा होगी। ज्ञात कि COVID-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर GATE 2022 को आगे बढ़ाने की अपील की गई थी।
ज्ञात हो कि कोविड-19 के कारण ट्रेनों के रद्द होने से लेकर बीमारियों के संक्रमण के डर से विभिन्न छात्रों और छात्र समूहों द्वारा GATE 2022 एग्जाम को पोस्टपोंड करने की मांग की जा रही थी।
कल बुधवार 2 फरवरी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय COVID-19 महामारी के मद्देनजर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) परीक्षा 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था।
बतादें कि छात्रों और शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाएं मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए अधिवक्ता पल्लव मोंगिया द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के ध्यान में लाई गईं। पीठ इस मामले की सुनवाई आज गुरुवार 3 फरवरी को करने के लिए तैयार हो गई था।
छात्रों और शिक्षकों द्वारा याचिकाओं के दो बैच दायर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि GATE, जो कि 5 से 6 फरवरी के बीच एक ऑफ़लाइन प्रारूप में आयोजित होने वाला है, को महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद GATE 2022 की परीक्षाएं तय समय पर होंगी।