गंगटोक, 19 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) सिक्किम सरकार के पशुपालन विभाग ने राज्य में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में अपने अभियान को जोड़ते हुए राज्य के बाहर के पैकेज्ड दूध पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, प्रतिबंध 'अस्थायी' रूप में किया गया है जो को 19 जनवरी से लागू होगा।
पशुपालन विभाग ने ज़ारी अधिसूचना में उल्लेख किया की, “सिक्किम के भीतर विपणन के लिए राज्य के बाहर से ताजा, संसाधित और असंसाधित पाउच और दूध के डिब्बे के विभिन्न रूप हैं। निजी संस्थानों द्वारा आपूर्ति होने वाले दूध के यादृच्छिक गुणवत्ता परीक्षण और उपभोक्ता अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार ऐसे दूध स्रोत या तो गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या उनके गुणवत्ता मानकों में असंगत हैं।”
अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है, “ऐसे दूध स्रोतों को कोल्ड चेन के संचालन, प्रसंस्करण और रखरखाव सहित गुणवत्ता आश्वासन के लिए विनियमित या निगरानी नहीं की जा रही है। इसके अलावा, इन पाउचों के सतह क्षेत्र पर मैनुअल हैंडलिंग बहुत अधिक है, इन माध्यमों से COVID 19 फैलने की भी संभावना बहुत अधिक है।”
प्रशासन द्वारा किए गए इस फ़ैसले से निजी संस्थानों को भारी भरकम नुक़सान का अंदेशा हो गया है।