मुंबई, 06 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह चार सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करे। अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग चार महीने के भीतर निकाय चुनाव संपन्न कराने का प्रयास करे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा- हमारे विचार से स्थानीय निकायों के समय-समय पर चुनावों के जरिए लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कई लंबित कानूनी प्रक्रियाएं रही हैं। कोर्ट ने इस देरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही नहीं माना है और समय पर चुनाव करने के निर्देश दिए। अदालत ने बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में ओबीसी पर सटीक आंकड़े तय करने के लिए जनगणना और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में इस वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निर्णयों के अधीन होंगे।