कर्नाटक में Ola, Uber और रैपिडो बैन, जानिए वजह

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Posted On:Friday, October 7, 2022

मुंबई, 07 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कैब कंपनियों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर ऑटो सर्विस बंद करने के लिए कहा है। कंपनियों को नोटिस का जवाब 3 दिन में देना होगा। आदेश न मानने पर कंपनी और वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। यह कदम यात्रियों की तरफ से शिकायत करने के बाद आया है। परिवहन विभाग से शिकायत की गई थी कि कैब कंपनियां न्यूनतम किराया 100 रुपए ले रही हैं, भले ही दूरी 2 किमी से कम हो। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, ऑटो किराया के लिए 2 किमी तक का अधिकतम किराया 30 रुपए तय है। इसके बाद हर किमी पर 15 रुपए लिए जा सकते हैं। 

तो वही बेंगलुरु में ऑटोरिक्शा ड्राइवर्स यूनियन (ARDU) खुद का एप लॉन्च करने की तैयारी में है। नम्मा यात्री’ नाम का एप 1 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। बेकन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसे इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी का सपोर्ट है। यूनियन का कहना है कि हम उन ग्राहकों को खो रहे हैं, जिन्हें ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इसीलिए हम एप लॉन्च कर रहे हैं। नम्मा यात्री एप का किराया सरकार की तरफ से तय शुल्क के अनुसार होगा।

आपको बता दे, सरकार को यात्रियों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि ऑनलाइन कैब कंपनियों की तरफ से चलने वाले ऑटोरिक्शा का किराया बहुत ज्यादा है। सितंबर माह में सरकार ने ओवरचार्जिंग के 292 केस दर्ज किए थे। वहीं स्टेट पुलिस अथॉरिटीज ने कहा कि कंपनियों के पास ऑटो-रिक्शा ऑपरेट करनी की परमिशन भी नहीं है। कर्नाटक की ही तरह दूसरों राज्यों की सरकार भी ओवरचार्जिंग से जुड़ी शिकायत पर कंपनियों पर एक्शन ले सकती है। ये भी देखना होगा कि उन राज्यों में ऑटो रिक्शा ऑपरेशन की परमिशन कंपनियों के पास है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम केवल कैब सर्विस के लिए बने हैं।


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