नई दिल्ली, 1 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) आज से लगभग दो साल पहले दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाके में हुए साम्प्रदायिक दंगों और हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में दंगों के 2 आरोपियों को दी जमानत दे दी, मगर एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
ज्ञात हो कि पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों, हिंसा और आगजनी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 2 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। मगर एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम की हत्या के मामले में एक को जमानत देने से इनकार कर दिया। अकबरी भजनपुरा इलाके की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, वह अपने घर के अंदर थी, जब भीड़ ने कथित तौर पर उसमें आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
ज्ञात हो कि साल 2020 के फरवरी महीने के उत्तरार्ध में दिल्ली के पूर्वोतर इलाकों में एकाएक साम्प्रदायिक आग फैल गई थी। इस एकाएक शुरू हुए दंगों में कई इलाकों के घरों को आग लगा दिया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनो समुदाय के लोग थे।
दंगों के कारण पूर्वोत्तर दिल्ली के बाबरपुर, जाफराबाद, खजूरी खास, बृजपुरी, मुस्तफाबाद, चांद बाग, मौजपुर और सीलमपुर इलाकों में कई बार पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। कई लोगों की हत्याएं हुई थी। सैकड़ों लोगों का पलायन हुआ था। हां कुछ दोषी लोगों पर कार्रवाई जरूर हुई है, मगर अभी भी इन हिंसा के लिए उकसाने वाले कई दोषी खुलेआम घूम रहे हैं।