नई दिल्ली, 23 जून भारत में कोरोना से अब तक 3.91 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इनमे से अकेले दिल्ली में ही 24,933 लोगों की मौत हुई है। इन मृत लोगों में से कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पीछे पूरे परिवार को बेसहारा छोड़ गए हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसे ही बेसहारा परिवारों के हालत को ठीक करने के उद्देश्य से एक योजना लाई है।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ को अधिसूचित किया है। इसी के साथ यह योजना भी प्रारंभ हो गई हैं। दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कोरोना से परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में दिल्ली सरकार आश्रितों को तत्काल और लगातार वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कल 22 जून से प्रभावी हो गई है। इस योजना के नोटिफिकेशन में दिल्ली सरकार ने कोविड19 से मृत लोगों के परिवारों को 2500 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की है, जिसके तहत पति, पिता, माता, भाई आदि की मृत्यु पर आश्रितों को हर महीने 2500 रुपए भुगतान किए जाएंगे।
इस योजना के लिए पात्रता में दिल्ली क्षेत्र का निवासी होना एक अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही आश्रितों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से मृत्यु का प्रमाणपत्र होना भी जरूरी है। स योजना की एक अच्छ बात य है कि इसका लाह लेने के लिए किसी भी इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।