रांची, 23 जून झारखंड ने विगत 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को जिसे ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ का नाम दिया गया है, को अगले एक हफ्तों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। झारखंड सरकार द्वारा आज जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पिछले सप्ताह सरकार द्वारा जारी नियम अगले एक सप्ताह तक जारी रहेंगे।
झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के तहत कोविड19 प्रेरित प्रतिबंधों का विस्तार आगामी 1 जुलाई के सुबह 6 बजे तक किया जाता है। ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह जारी प्रतिबंधों की अवधि 24 जून की सुबह समाप्त हो रही थी। ज्ञात हो कि झारखंड में कोरोना महामारी बहुत नियंत्रण में आ चुका है, मगर सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। बता दें कि कल 22 जून को झारखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया है।
सरकार द्वारा जारी इन प्रतिबंध से मेडिकल व स्वास्थ्य संबंधित सभी दुकानें, लैब व अस्पताल, पेट्रोल पंप, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस मुक्त होंगे। रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। वहां से होम डिलिवरी या खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार व क्लब आदि बंद अभी भी नहीं खुलेंगे।
प्रतिबंधों के दौरान राज्य के सभी जिलों की सभी मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर सहित सभी दुकानें शाम चार बजे तक ही खुलेंगी।वीकेंड में शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दरम्यान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन व फल की दुकानें भी बंद रहेंगी और अनावश्यक निजी वाहनों से निकलने पर भी रोक रहेगा। इस अवधि में सिर्फ दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।