गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में अभियुक्त नीलू दोषी करार, सजा पर फैसला 11 मई को

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Posted On:Wednesday, April 28, 2021

शिमला, 28 अप्रैल । कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में अभियुक्त अनिल उर्फ नीलू को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोरोना महामारी के बीच बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी नीलू को दोषी करार दिया। पेशे से चिरानी नीलू की सज़ा पर 11 मई को न्यायालय में सुनवाई होगी। 
 
सीबीआई ने गुड़िया मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नीलू को दुष्कर्म व हत्या के आरोप मेें 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई का दावा है कि चिरानी का काम करने वाले नीलू ने गुड़िया से दरिंदगी की थी। आरोपी नीलू के खिलाफ सीबीआई ने जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश हुआ था। राजीव भारद्वाज की अदालत में बीते 16 अप्रैल को आरोपी नीलू को पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई की सैंपलिंग को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई थी। बचाव पक्ष के वकील एम एस ठाकुर ने सीबीआई द्वारा लिए गए सैंपल को संदेह के घेरे में करार दिया था। 
 
दरअसल कोटखाई क्षेत्र में चार जुलाई 2017 को स्कूल से घर लौटने के बाद गुड़िया अचानक लापता हो गई थी और छह जुलाई की सुबह उसका शव बरामद हुआ था। इस घटना से पूरे प्रदेश में हडक़म्प पमच गया था। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोटखाई पुलिस लॉकअप में एक आरोपी सूरज की कस्टोडियल मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों के दवाब के बीच यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। इसके लिए राज्य सरकार खुद हाईकोर्ट गई थी और वहां अर्जी लगाकर मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था। इसके बाद सीबीआई ने सूरज की हत्या के आरोप में प्रदेश पुलिस के आईजी जहूर जैदी समेत आठ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। 
 
अहम बात ये है कि गुड़िया के परिजन सहित कुछ स्वयमसेवी संस्थाएं सीबीआई की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। सीबीआई जांच से नाखुश गुड़िया परिवार ने बीते दिनों हिमाचल हाईकोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है। गुड़िया के परिजनों ने हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज से मामले की जांच करवाने की मांग की है। 


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