मुंबई, 24 नवम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वीरवार को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने IPC के सेक्शन 506 में सात साल की सजा सुनाई है। उसे 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्ची को 5 लाख का मुआवजा देने के भी आदेश दिए गए हैं। अदालत ने दो साल 2 महीने में केस का निपटारा करके आरोपी को सजा दी।
घटना के समय गांव की 11 साल की नाबालिग बच्ची सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। नाबालिग बच्ची ने पुलिस को 28 सितंबर 2020 को शिकायत दी कि वे तीन भाई बहन है। उसके पिता घर पर शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 26-27 सितंबर 2020 मेरे पिता ने मेरी मां के साथ झगड़ा करके उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद पिता ने मेरे साथ गलत काम किया। परंतु पिता ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। सुबह जब पेट में बहुत दर्द तो मां को सारी बात बताई। इसके बाद मां मुझे गांव के सरपंच के पास ले गई। सरपंच ने थाने में फोन किया। पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों को साथ लेकर नाबालिग का मेडिकल करवाया। बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने उस जगह की निशानदेही की, जहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने 30 सितंबर 2020 को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।