दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए

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Posted On:Thursday, April 22, 2021

नई दिल्ली, 22 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अगर कोई इसमें अवरोध खड़ा करता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे आदेश का पालन करने के लिए आकाश पाताल एक करने की जरूरत है।
 
सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि पानीपत से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तुरंत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल यानि 21 अप्रैल को दिल्ली को मात्र 80 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिला। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज ही राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में अवरोध डालनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी राज्यों के बीच ऑक्सीजन के परिवहन को नहीं रोक सकता है। ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा डालनेवाले पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई करनेवाले प्लांट में अवरोध करना भी अपराध है।
 
सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के अधिकारी पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रालय इस पर नजदीक से नजर रख रहा है। पानीपत से 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला। उसके बाद हरियाणा ने कहा कि उसके अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए हरियाणा के लिए भी ऑक्सीजन भरा जाए जिसकी वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन आने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि वे हर मिनट स्थिति पर नजर रख रहे हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि अभी क्या स्थिति है। इस पर गोयल ने कहा कि दिल्ली के नोडल अफसर उदित ने कहा है कि सब कुछ सामान्य है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी कहा है कि आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मांग बढ़ने के साथ ही हम आपूर्ति करने पर काम कर रहे हैं। तुषार मेहता ने गोयल से पूछा कि क्या आप दिल्ली के नोडल अफसर के संपर्क में हैं। तब गोयल ने कहा कि हां। इस पर राहुल मेहरा ने कहा कि 140 मीट्रिक टन हमें मिलना था। आज हमें एक मीट्रिक टन भी नहीं मिला।
 
तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में एक जरूरी  घटनाक्रम सामने आया है कि हरीश साल्वे ने सूचना दी है कि वेदांता ने 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को तैयार है। उसका प्लांट तमिलनाडु में है। वो मुफ्त में ऑक्सीजन देने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इसे लेकर शक्ति नहीं है अन्यथा हम हरियाणा के मुख्य सचिव को बुला लेते। कोर्ट ने मेहता को कहा कि आपका हरियाणा में प्रभाव ज्यादा है। आप चाहें तो टैंकरों के अवरोध मुक्त परिवहन का इंतजाम कर सकते हैं। 


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