लखनऊ, 29 नवंबर (न्यूज़ हेल्पलाइन) कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रोन’ के खतरे को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए लखनऊ डीएम ने प्रोटोकॉल जारी किया। थर्मल स्कैनिंग में लक्षण दिखाने वाले यात्रियों का मुफ्त आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा। सभी घरेलू उड़ानों से आने वाले 10 फीसदी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट रैंडम आधार पर किया जाएगा।
लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय ने जारी आदेश में कहा है कि वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कतिपय देशों में कोविड-19 विषाणु जनित महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत तथा जनपद लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित होने के कारण स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपाय लागू किया जाना आवश्यक है। अतः प्रदत्त तत्सबंधी शक्तियों के अनुप्रयोग में एयरपोर्ट आगमन करने वाले यात्रियों के लिए निम्न प्रोटोकॉल का अनुपालन इस कार्यालय के पत्रांक 767 / ओ०एस०डी० / 2021 दिनांक 28.11.2021 द्वारा निर्धारित व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया जाता है।
आदेश में कहा गया है कि सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करायी जायेगी। सभी यात्रियों आगमन पर शत-प्रतिशत निशुल्क RT-PCR टेस्ट कराया जाए। सभी यात्रियों के आगमन पर नाम मोबाइल नम्बर स्थानीय पता एवं अन्तिम गन्तव्य का पूर्ण पता नोट किया जाएगा तथा इसकी एंट्री निर्धारित पोर्टल पर International Traveller Category के अन्तर्गत किया जाएगा। सभी यात्रियों को 08 दिनों के होम क्वारंटाईन का अनुपालन करने की हेतु सूचित कर दिया जाएगा। 08 दिन पश्चात आस०आर०टी० टीम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का पुनः निःशुल्क RT-PCR टेस्ट किया जाएगा प्रथम अथवा द्वितीय RT-PCR में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों का उपचार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाएगा।
वहीं, डोमेस्टिक यात्रियों के लिए भी कुछ निर्धारित प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। सभी डोमेस्टिक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में लक्षणयुक्त पाये गये सभी यात्रियों की RT-PCR जांच कराई जाएगी। उपरोक्त क़दमों के अतिरिक्त रैण्डम आधार पर प्रत्येक डोमेस्टिक फ्लाईट से आने वाले यात्रियों में से १० प्रतिशत यात्रियों की रैण्डम RT-PCR जांच कराई जाएगी। सभी यात्रियों आगमन पर नाम मोबाइल नम्बर, स्थानीय पता एवं अन्तिम गन्तव्य का पूर्ण पता नोट किया जाएगा तथा इसकी इन्द्री निर्धारित पोर्टल पर Domestic Traveller Category के अन्तर्गत किया जाएगा।
लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय ने जारी आदेश के अंत में कहा है कि यह आदेश महामारी अधिनियम-1897 तथा आपदा मोचन अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निर्गत किया जा रहा है। आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगी।