'मोदी सरनेम' टिप्पणी वाले केस में राहुल गांधी को मिली 12 जुलाई तक की मोहलत

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Posted On:Thursday, June 24, 2021

सूरत, 24 जून     कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'मोदी सरनेम' वाली टिप्पणी पर मानहानि के एक आपराधिक मामले में अपना बचाव करने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए, जहां पर इस केस की अगली सुनवाई को आगामी 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.. सब मोदी ऐसे क्यों है, सभी के जातिनाम मोदी हैं, सभी चोरों के जातिनाम मोदी क्यों होते हैं। 

 

राहुल गांधी द्वारा किए गए इस टिप्पणी के खिलाफ सूरत कोर्ट में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और कहा था कि राहुल गांधी ने अपने टिप्पणी के द्वारा सम्पूर्ण मोदी उपनाम वालों को नीचा दिखाया है। साल 2019 में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में पेश होकर खुद को निर्दोष बताया था। ज्ञात हो कि इसी मामले में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एन. दवे ने पिछले हफ्ते राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर अपना अंतिम बयान दर्ज करवाने का निर्देश दिया था।

 

आज की सुनवाई के बारे में बात करते हुए भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि आज कोर्ट ने जब राहुल गांधी से उनके 2019 के भाषण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने 2 गवाहों को पेश करने की हमारी याचिका खारिज कर दी क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए हमने हाई कोर्ट से संपर्क किया। अगर हाई कोर्ट हमारी याचिका स्वीकार करता है, तो राहुल गांधी को फिर से आना होगा। 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।


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