RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉ-आपरेटिव बैंक पर लगे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन को दिसंबर 2021 तक बढ़ाया

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Posted On:Saturday, June 26, 2021

मुंबई, 26 जून - RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉ-आपरेटिव बैंक पर लगे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन को दिसंबर 2021 तक बढ़ाया   

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इससे मुश्किलों में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) को टेकओवर कर सकेगी । सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा पीएमसी के टेकओवर का कार्य को पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया है । संकट में फंसे बैंक के टेकओवर का रास्ता साफ करते हुए रिजर्व बैंक ने माह के शुरू में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) स्थापित करने की मंजूरी दे दी थी ।

केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक समय पर गौर करते हुए 23 सितंबर, 2019 को जारी निर्देश को एक जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है, यह समीक्षा पर निर्भर करेगा’’। इससे पहले निर्देश को समय-समय पर संशोधित किया गया था ।

यह बात उल्लेखनीय है कि बैंक में वित्तीय अनियमितताएं पाये जाने के बाद आरबीआई ने सितंबर, 2019 में पीएमसी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को हटा दिया था। साथ ही कई नियामकीय पाबंदियां लगायी जिसमें ग्राहकों के पैसा निकालने की लिमिट भी शामिल है।
बैंक की 8,383 करोड़ रुपये की लोन बुक का लगभग 70 प्रतिशत रियल एस्टेट कंपनी HDIL  को दिया था  । बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिये गये कर्ज की सही जानकारी नहीं दी और उसे छिपाया उसके बाद से पाबंदियां कई बार बढ़ायी गयी हैं।


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