नई दिल्ली, 28th जुलाई बैंकों के ट्रांजेक्शन सिस्टम में बदलाव, अब रविवार या छुट्टी के दिन भी होगा बैंक ट्रांजेक्शन
पहली अगस्त से बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में कई बदलाव हो रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने नए सर्कुलर में नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) सिस्टम को सातों दिन चालू रखने का फैसला किया है। जिसकी वजह से अब आम लोगों अपनी बैंकिग और फाइनेंस से जुड़े कई लेन देन अब छुट्टियों के दिन भी कर सकेंगे।
नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांजेक्शन का सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (NPCI) देश का पेमेंट और सेटलमेंट के संचालन के लिये एक संगठन है । इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रोविजन के तहत एक मज़बूत पेमेंट और स्टटलेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्थापित किया गया है । इसी सिस्टम द्वारा डिविडेंड, ब्याज, सैलरी, पेंशन जैसे पेमेंट को एक साथ कई अकाउंट में जमा करने की सुविधा देता है वहीं कई अकाउंट में एक साथ होने वाला लोन के EMI, ECS से होने वाले बिलों का पेमेंट भी इसके जरिये होता हैं।
इस नये बदलावों के बाद अब आपको डिविडेंड का भुगतान, ब्याज, वेतन, पेंशन, सरकार द्वारा डायरेक्ट सब्सिडी से जुड़े भी ट्रांजेक्शन छुट्टी के दिन भी होगा और आप का लोन की ईएमआई, ECS के जरिये होने वाला म्युचुअल फंड सिप और इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली, गैस, टेलीफोन का पेमेंट भी छुट्टी के दिन भी होगा।