अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी 15 सितंबर 2025 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग पहले ही इस डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुका है, और अब यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब है कि आज का दिन ही आखिरी मौका है बिना किसी पेनल्टी के अपना रिटर्न भरने का।
अगर आपने समय रहते ITR नहीं भरा, तो आपको न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि टैक्स रिफंड में देरी और विभागीय जांच का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी और काम छोड़कर सबसे पहले अपना ITR भरें।
क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म होता है, जिसमें टैक्सपेयर्स अपनी सालाना आय, टैक्स डिडक्शन, निवेश और टैक्स भुगतान की पूरी जानकारी सरकार को देते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भरा जा रहा यह रिटर्न टैक्सपेयर की कुल इनकम और टैक्स कंप्लायंस को दर्शाता है।
जब कोई व्यक्ति या संस्था ITR फाइल करता है, तो आयकर विभाग उसकी दी गई जानकारी की जांच करता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो प्रोसेस पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी या जानकारी छिपाने की कोशिश पाई गई, तो विभाग टैक्स चोरी के आरोप में कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या संस्था आज 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे 5,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।
इतना ही नहीं, लेट फाइलिंग से इनकम टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। कई बार रिफंड महीनों तक अटक जाता है। साथ ही, गलत जानकारी देने या आय छिपाने पर टैक्स विभाग सख्त कदम उठाते हुए जुर्माना, सजा या जेल जैसी कार्रवाई भी कर सकता है।
कौन-कौन से फॉर्म होते हैं ITR के लिए?
ITR फाइल करने के लिए आयकर विभाग ने अलग-अलग प्रोफाइल के टैक्सपेयर्स के लिए तीन मुख्य फॉर्म उपलब्ध कराए हैं:
-
ITR-1 (सहज):
यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख से कम है और आय केवल सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से हो।
-
ITR-2:
यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी हैं, या फिर उन्हें विदेशी आय होती है। अगर आपकी कैपिटल गेन (शेयर, प्रॉपर्टी आदि से) भी है, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।
-
ITR-3:
यह फॉर्म बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वालों के लिए है। अगर आप फ्रीलांसर, प्रोफेशनल (जैसे डॉक्टर, वकील), या व्यापारी हैं, तो आपको ITR-3 फाइल करना होगा।
क्या करें अगर अब तक ITR नहीं भरा?
-
तुरंत इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
-
सही फॉर्म चुनें और जरूरी जानकारी भरें।
-
टैक्स कैलकुलेशन चेक करें और अगर कोई बकाया है तो ऑनलाइन पेमेंट करें।
-
रिटर्न सबमिट करके उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लें।
निष्कर्ष
ITR फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नागरिक की वित्तीय जिम्मेदारी भी है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो देर न करें। आज का दिन आखिरी है – 15 सितंबर 2025 के बाद न सिर्फ आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।