ग्वालियर कलेक्टर ने बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन जुलूस और भीड़ का जमाव पर लगाया प्रतिबंध

ग्वालियर कलेक्टर ने बगैर अनुमति के धरना प्रदर्शन जुलूस और भीड़ का जमाव पर लगाया प्रतिबंध
ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है । उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के भीतर सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के अनावश्यक भीड़ धरना प्रदर्शन जुलूस और नारेबाजी इत्यादि गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी साथ ही जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं घूम पाएगा । ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिले में हथियार लाठी, डंडा , सरिया ,फावड़ा ,हॉकी इत्यादि का प्रदर्शन प्रयोग एवं धारण करना प्रतिबंधित रहेगा । इसी के साथ किसी भी प्रकार के कटआउट बैनर पोस्टर फ्लेक्स झंडे पर किसी धर्म व्यक्ति संप्रदाय जाति या समुदाय के खिलाफ नारे और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

Posted On:Saturday, September 18, 2021


ग्वालियर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. gwaliorvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.