ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दो आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी राजेश बाल्मीक पुत्र पंजाबी बाल्मीक उम्र 56 वर्ष निवासी मरघट खाने के पास लक्ष्मीगंज लश्कर थाना जनकगंज एवं प्रमोद उर्फ बॉबी पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 43 साल निवासी लाल कुंवर का पुरा तारागंज लश्कर थाना जनकगंज के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
Posted On:Wednesday, September 22, 2021