अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं करेंगे लिंक तो भरना पड़ेगा १० हजार का जुर्माना ?

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख ३१ मार्च थी जिसे सरकार ने आगे बढ़ा दिया है | इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसके जरिए दावा किया जा रहा था  कि ३१ मार्च २०२१ से पहले पहले अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन अगर आधार से लिंक नहीं किया तो १०००० रुपए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। 

“पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख ३१ मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।“ ऐसा ट्विटर यूजर Fukkard ने यह पोस्ट शेयर की |

इस पोस्ट को फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा था |

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख ३१ मार्च २०२१ बताई गई थी।​ हालांकि ३१ मार्च की देर शाम केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख को बढ़ा कर ३० जून २०२१ करने का ऐलान किया। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पर ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह बताया गया है कि पैन को आधार से लिंक न करने की स्थिति में पैन इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो जाएगा |

और साथ ही १०००० हज़ार रूपए के जुर्माने की बात भी गलत है क्योकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार २३ मार्च को ही लोकसभा में वित्तीय बिल २०२१ पास किया गया है जिसके तहत इनकम टैक्स एक्ट १९६१ में सेक्शन २३४ह जोड़ा गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के बीच पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उससे अधिककतम १००० रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है। पहले यह नया कानून १ अप्रैल से लागू होना था लेकिन डेडलाइन बढ़ने के बाद फिलहाल यह लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो न तो आप बैंक में खाता खुलवा सकेंगे और न ही ५०००० रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। इन दोनों ही कामों के लिए पैन जरूरी है। इससे यह पता चलता है ये पोस्ट भ्रामक है।

 

Posted On:Monday, April 19, 2021


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